भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की जमानत बरक़रार रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया। भारद्वाज को 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में 1 दिसंबर को हाईकोर्ट से डिफॉल्ट जमानत मिली थी।
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एनआईए द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘हमें हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।’’
हाई कोर्ट के एक दिसंबर के आदेश के खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। भारद्वाज को अगस्त 2018 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के प्रावधानों के तहत एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार किया गया था।