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तमिलनाडु सरकार ने एम्बुलेंस के लिए निर्धारित किए शुल्क, अधिक वसूलने पर होगी कार्यवाही

तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 रोगियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए शुल्क निर्धारित किया है। एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने वालों की ओर से अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की शिकायत की जाती है, तो इससे वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 रोगियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए शुल्क निर्धारित किया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव जे. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा कि एक बुनियादी रोगी परिवहन एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर के लिए 1500 रूपए  और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 25 रूपए  तक का शुल्क ही ले सकती है।
इसके अलावा ऑक्सीजन लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर के लिए 2,000 रुपये और हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 50 रुपये से अधिक नहीं वसूल सकेंगी। वेंटिलेटर, डिफाइब्रिलेटर और मल्टीपारा मॉनिटर वाली उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहले 10 किमी के लिए 4,000 रूपए  और हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 100 रूपए चार्ज कर सकती हैं।
आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने वालों की ओर से अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की शिकायत की जाती है, तो इससे वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यही नहीं, निर्धारित मूल्य से अधिक वसूलने वाले व्यक्ति के वाहन का पंजीकरण नंबर रद्द कर दिया जाएगा और वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
चेन्नई स्थित एक गैर सरकारी संगठन चेतन्य के निदेशक माइकल जोसेफ ने कहा कि यह सरकार का एक अच्छा निर्णय है और यह आदेश उचित समय पर आया है। मैं व्यक्तिगत रूप से एम्बुलेंस चालकों के ऐसे कई उदाहरण से वाकिफ हूं, जो कोविड रोगियों और उनके परिवारों को नियमित राशि से तीन से चार गुना वसूलते हैं। यदि वे फिर से आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो सरकार को आदेश में उल्लिखित कड़े उपायों को लागू करना चाहिए।

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