Tamil Nadu: चेन्नई कोर्ट से सेंथिल बालाजी को झटका, नहीं मिली जमानत

Tamil Nadu: चेन्नई कोर्ट से सेंथिल बालाजी को झटका, नहीं मिली जमानत
Published on

चेन्नई कोर्ट ने बुधवार को जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु के मंत्री बालाजी को ईडी अधिकारियों ने 14 जून को कैश-फॉर-नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल करवाया था भर्ती

इससे पहले 28 अगस्त को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ा दी थी।गिरफ्तारी के बाद सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की थी और बाद में उन्हें चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। बाद में उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी पसंद के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी और बाद में उन्हें तमिलनाडु सरकार के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से अलवरपेट के कावेरी अस्पताल ले जाया गया।

डॉक्टरों ने बाइपास सर्जरी करवाने की दी थी हिदायत

उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बाइपास सर्जरी की सलाह दी थी, चूंकि उनकी दूसरी रिमांड अवधि 19 जुलाई तक वैध थी, इसलिए अस्पताल से छुट्टी के तुरंत बाद बालाजी को जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। नकदी के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उन्हें कावेरी अस्पताल से पुझल जेल ले जाया गया।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Kesari
www.punjabkesari.com