अली अपनी कुछ ऑनलाइन गतिविधियों के चलते केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के रडार पर आ गया। तमिलनाडु पुलिस के सूत्रों के अनुसार, अली राज्य में गैर-मुस्लिम समुदायों के बीच डर पैदा करने के लिए एक व्यक्ति को मारने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 122, 125 और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत विभिन्न अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। छात्र को रविवार तड़के एक मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश किया गया, जहां उसे वेल्लोर सेंट्रल जेल में रिमांड पर भेज दिया गया।