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तेलंगाना : रेप के आरोपी को पंचायत ने 2.5 लाख का जुर्माना लगाकर छोड़ा

तेलंगाना के एक गांव में बुजुर्गों ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को ढाई लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित को देने का आदेश देते हुए छोड़ दिया। आरोपी ने पीड़ित

तेलंगाना के एक गांव में बुजुर्गों ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को ढाई लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित को देने का आदेश देते हुए छोड़ दिया। आरोपी ने पीड़ित से शादी का झूठा वादा कर कथित रूप से उसे गर्भवती कर दिया था।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि महबूबनगर जिले के नारायणपेट में एक अगस्त को गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाकर यह हैरतअंगेज फरमान सुनाया।  घटना के सामने आने के बाद आरोपी के अलावा यह फरमान सुनाने वाले छह बुजुर्गों में से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्थानीय पुलिस सब इंस्पेक्टर एम कृष्णैयाह ने बताया कि पांचों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 376 समेत विभिन्न धाराओं और यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) कानून के तहत मामले दर्ज किये गये हैं। पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय लड़की कपास के खेत में अपने माता-पिता की मदद करती थी। आरोपी वेंकटैया खेत का मालिक है।

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उसने लड़की से शादी का झूठा वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। लड़की गर्भवती हो गई। लड़की के परिजनों को इसका पता तब चला जब उसके शरीर में आए बदलाव को उसकी मां ने देखा। इसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिये ले जाया गया। कुछ ग्रामीणों ने मामले में पीड़ित एवं आरोपी के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास किया।

उन्होंने पीड़ित के माता-पिता को चुप रहने के एवज में ढाई लाख रुपये बतौर मुआवजा देने की पेशकश की। एसआई ने बताया कि हालांकि पुलिस को जब इस घटना का पता चला तो उसने मामला दर्ज किया और पांच लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस ”समझौते” को लेकर लड़की के परिवार से एक लिखित सहमित पत्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद वेंकटैया को नारायणपेट से बाहर कर दिया गया है।

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