असम की एक स्थानीय अदालत ने पांच साल पुराने हत्याकांड में बृहस्पतिवार को 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायधीश सत्रभूषण गोगोई ने अब्दुल अजीज, हसन अली, हुसैन मियां, हबेल मियां, अब्दुल रऊफ, रुस्तम, अब्दुल हक, हाफिजुर खांडाकर, सैफुल मुल्ला और अमसेर भुयान को हजरत अली की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बारपेटा जिले के बालीकुड़ी गांव के निवासी हजरत अली की एक समूह ने 2014 में एक जोड़े की शादी को लेकर हत्या कर दी थी।
बालीकुड़ी गांव के लोगों ने जोड़े की शादी का समर्थन किया था लेकिन 10 दोषियों के साथ झड़प में हजरत अली गंभीर रूप से घायल हो गए थे और दो दिन बाद उनकी मौत हो गई थी।