महाराष्ट्र के ठाणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में 21 विदेशी नागरिकों समेत 28 तबलीगी जमात के सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया है। इन लोगों के खिलाफ मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद मामले दर्ज किए गए थे।
विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ कोरोना वायरस प्रकोप के बाद जारी किए गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप था। पिछले सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने दिल्ली के कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र आने वाले 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज ऐसी ही प्राथमिकियों को निरस्त कर दिया था।
मजिस्ट्रेट आर एच झा ने मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि तबलीगी जमात के 28 सदस्य अपने खिलाफ दर्ज मामलों से मुक्त होने के हकदार हैं। बचाव पक्ष के वकील इस्माइल शेख ने कहा कि आरोपियों में 13 बांग्लादेशी, आठ मलेशियाई, चार भारतीय और मुंब्रा में विदेशी नागरिकों के ठहराव के दौरान उनकी मदद करने वाले चार लोग शामिल हैं।