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ISIS के साथ संदिग्ध संबंध रखने वाले व्यक्ति को बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इंकार किया

याचिका में माजिद ने दलील दी थी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 2014 में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने या मामले की जांच करने का अधिकार नहीं था।

महाराष्ट्र शहर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कल्याण के निवासी अरीब मजीद की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने के लिए सीरिया जाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। मजीद को 2014 में सीरिया से लौटने पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। 
उसने यूएपीए मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश आर आर भोसले के सामने जुलाई में जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन तीसरी बार भी उसकी जमानत अर्जी ठुकरा दी गयी। इससे पहले विशेष अदालत के साथ ही बंबई उच्च न्यायालय ने उसे जमानत देने से मना कर दिया था। 
अपनी याचिका में माजिद ने दलील दी थी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 2014 में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने या मामले की जांच करने का अधिकार नहीं था। 
जमानत याचिका में कहा गया कि कथित अपराध भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर इराक और सीरिया में हुआ था। याचिका में कहा कि एनआईए कानून में संशोधन के बाद इस साल देश के बाहर के अपराधों की जांच का अधिकार एनआईए को मिला है। 

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