बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन की जमानत को लेकर दायर याचिका पर कल मुंबई की एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अदालत ने आज 11 बजे तक सुनवाई टाल दी थी। अब देखने वाली बात यह है कि आर्यन को जमानत मिलती है या एक बार फिर उन्हें 'तारीख पर तारीख' ही मिलेगी।
बता दें कि बुधवार को कोर्ट में स्वापक नियंत्रण ब्युरो (एनसीबी) ने दावा किया कि आर्यन खान ने तस्करों से बल्क ड्रग्स के बारे में बातचीत की है और अभिनेता अरबाज मर्चेंट के जरिए ड्रग्स की खरीद करता था, जिसके बाद सुनवाई आज के लिए टल गई थी।
जानिए क्या है क्रूज ड्रग्स का पूरा मामला
एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज पर चल रही रेव पार्टी में छापेमारी की थी। एनसीबी की टीम ने इस छापेमारी के दौरान कोकीन, एमडीएमए, एक्स्टसी, मेफ्रेडोन और चरस जैसी कई लोकप्रिय पार्टी ड्रग्स बरामद की हैं। सभी प्रतिबंधित पदार्थों में कोकीन 13 ग्राम, चरस 21 ग्राम, एमडीएमए की 22 गोलियां और एमडी पांच ग्राम थी। इस मामले में अभी तक 2 विदेशी नागरिकों के साथ 20 गिरफ्तारी की जा चुकी है। आर्यन खान और अन्य आरोपियों की बेल याचिका पर एनडीपीएस कोर्ट सुनवाई कर रही है।
इस मामले से मेगा स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अलावा भी कई हाई प्रोफाइल नाम जुड़े हुए हैं- मोहक जसवाल, नुपुर सारिका और गोमित चोपड़ा दिल्ली के हैं। मोहक और नुपुर दोनों फैशन डिजाइनर हैं, जबकि गोमित एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं।
बुधवार को अदालत की सुनवाई में क्या हुआ?
एनसीबी ने बुधवार को कहा कि उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज शिप पर प्रतिबंधित मादक पदार्थों की जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इस मामले में मादक पदार्थों की तस्करी और खरीद तथा उपभोग में संलिप्त था। आर्यन खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने एनसीबी की दलील को ‘स्वाभाविक रूप से बेतुका’ बताते हुए कहा कि जब उसके पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला तो उसे जमानत मिलने के स्तर पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
देसाई ने अदालत से कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी युवा वयस्क हैं और मादक पदार्थ कारोबारी, तस्कर या गिरोह का सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा,‘‘कई देशों में ये पदार्थ (ड्रग्स) कानूनी होते हैं। जब जमानत मांगी गयी है तो इस स्तर पर उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने काफी कुछ सह लिया है और सबक सीख गये हैं।’’ जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनसीबी ने दावा किया कि आर्यन खान पिछले कुछ साल से नशीले पदार्थ ले रहा है और ड्रग्स की खरीद के लिए ऐसे कुछ लोगों से संपर्क में था जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क का हिस्सा लगते हैं। विदेश में किये गये वित्तीय लेनदेन के संबंध में आगे जांच जारी है।
आर्यन खान की ओर से दी गई यह दलील...
आर्यन खान की तरफ से उनके वकील अमित देसाई ने बुधवार को यानी कल कोर्ट में दावा किया कि उनका क्लाइंट क्रूज पर मौजूद तक नहीं था और उसे जिस समय पकड़ा गया, उस समय वह पार्टी अटेंड करने जा ही रहा था। उन्होंने कई अन्य देशों का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि इन बच्चों को ड्रग तस्करों की तरह न समझा जाए क्योंकि ड्रग तस्करी एक गंभीर अपराध है। हालांकि, 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद से अब तक आर्यन की बेल अर्जी तीन बार खारिज की जा चुकी है।
अमित देसाई ने एनसीबी के इंटरनेशनल लिंक वाले आरोप का विरोध करते हुए कहा कि आर्यन के पास ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं थे, उनके पास बेचने या सेवन करने के लिए ड्रग्स नहीं थी। आर्यन खान ड्रग्स की बिक्री में शामिल नहीं थे, मर्चेंट ने भी केवल सेवन की बात की है। देसाई ने कहा कि आर्यन का दूसरे आरोपियों से कोई संबंध नहीं है, एनसीबी की दलील है कि दोनों आरोपी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा वो दोनों वे दोस्त हैं हम इसे स्वीकार करते हैं, दोनों साथ में बड़े हुए हैं एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लिंक के आरोप बहुत गंभीर हैं।