झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कक्ष आवंटित करने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने विधानसभा से मौखिक तौर पर यह जानना चाहा कि यह व्यवस्था किस आधार पर की गई? इस संबंध में एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की।
2021 में कमरा आवंटित किया गया
याचिका अजय कुमार मोदी द्वारा दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि झारखंड विधानसभा के भवन में अल्पसंख्यकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए वर्ष 2021 में कमरा आवंटित किया गया था। इसके लिए बकायदा विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश निकाला गया। यह संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा।
विधानसभा की कार्यवाही कई दिनों तक बाधित
इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले भी नोटिस जारी किया था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा को जवाब दायर करने के लिए अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख मुकर्रर की है।सनद रहे कि विधानसभा परिसर में नमाज अदा करने के लिए एक कमरा आवंटित किए जाने को लेकर राज्य में काफी विवाद खड़ा हुआ था। विपक्षी भाजपा सदस्यों के हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही कई दिनों तक बाधित रही थी।