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महाराष्ट्र में महिला का आरोप, पति ने व्हाट्सएप पर दिया तीन तलाक

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में एक बार में तीन बार तलाक बोलकर संबंध खत्म करने की प्रथा को गलत ठहराते हुए उसे अवैध करार दिया था।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक महिला का आरोप है कि उसके पति ने व्हाट्सएप पर ‘तीन तलाक’ का संदेश भेजकर उससे रिश्ता खत्म कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। भोईवाड़ा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक कल्याण कार्पे ने कहा कि उन्हें महिला की ओर से सोमवार को शिकायत मिली। हम लोग इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका निकाह 18 मई, 2014 को हुआ। उसने आरोप लगाया कि सास-ससुर अकसर उसे प्रताड़ित करते हैं। कुछ वक्त पहले उसके पति ने 10 लाख रुपये मांगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया। शिकायत के हवाले से कार्पे ने बताया कि फिलहाल भिवंडी में अपने माता-पिता के साथ रह रही महिला ने आरोप लगाया कि हाल ही में उसके पति ने व्हाट्सएप पर ‘तीन तलाक’ का संदेश भेजा।

उन्होंने कहा कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसे तलाक नहीं चाहिए। अधिकारी ने बताया कि अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस संबंध में कानूनी सलाह ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में एक बार में तीन बार तलाक बोलकर संबंध खत्म करने की प्रथा को गलत ठहराते हुए उसे अवैध करार दिया था।

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