क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान 22 दिन के बाद शनिवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होकर बांद्रा स्थित अपने घर ‘मन्नत’ पहुंचे। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद भी एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ी क्योंकि खान की रिहाई के कागजात तय समय-सीमा के भीतर जेल अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुए।
HC ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं
उधर उच्च न्यायालय ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया। इस आदेश में आर्यन की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं। उच्च न्यायालय ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा।
होंगी ये पाबंदियां
- कोर्ट की बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे
- पासपोर्ट को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट को सौंपना होगा
- आर्यन इस तरह के अपराध में दोबारा शामिल नहीं होंगे
- केस में जांच अधिकारी की जानकारी के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकते.
- सह आरोपियों के साथ संपर्क नहीं कर सकते आर्यन खान
- कार्यवाही के बारे में सोशल मीडिया या मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे
- हर शुक्रवार को दोपहर 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराएंगे
- सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होंगे
- समन पर एनसीबी दफ्तर जाएंगे
- मुकदमे में किसी तरह की देरी करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए
विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे
मर्चेंट और धमेचा को भी जमानत दी गयी थी। उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह देंगे।
NCB सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा
अदालत ने कहा कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे।
जब सुनवाई शुरू होगी तो आवेदक/आरोपी किसी तरह सुनवाई में देरी कराने की कोशिश नहीं करेंगे
अदालत ने कहा कि आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत अपराधों के लिए मौजूदा मामला दर्ज है। उच्च न्यायालय ने कहा कि तीनों मामले के किसी सह-आरोपी के साथ या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त किसी और के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। अदालत ने कहा, ‘‘जब सुनवाई शुरू होगी तो आवेदक/आरोपी किसी तरह सुनवाई में देरी कराने की कोशिश नहीं करेंगे।’’
जूही चावला ने जमानत संबंधी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किये
आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं मुनमुन धमेचा भायखला महिला कारावास में हैं। तीनों को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जूही चावला विशेष अदालत में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे समेत अन्य वकीलों के साथ पहुंचीं और उन्होंने जमानत संबंधी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किये। वे विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल के समक्ष पेश हुए जहां मानशिंदे ने कहा कि चावला जमानत देंगी और अभिनेत्री ने सत्यापन के लिए अपना आधार कार्ड दिया।
चावला ने कागजों पर हस्ताक्षर किये
जब चावला न्यायाधीश के समक्ष खड़ी थीं तो मानशिंदे ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री आवेदक (आर्यन खान) को बचपन से जानती हैं और वह तथा आर्यन के पिता शाहरुख खान व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं। अदालत ने सत्यापन के बाद जमानत को स्वीकार कर लिया जिसके बाद चावला को जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए अदालत के रजिस्ट्री विभाग जाने को कहा गया। इस दौरान जूही चावला के साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए भीड़ जमा हो गयी। चावला ने कागजों पर हस्ताक्षर किये जिसके बाद उन्हें वापस अदालत भेजा गया जहां न्यायाधीश ने जमानत बांड पर दस्तखत किये और रिहाई मेमो जारी किया।