गुजरात में ‘उड़ान वर्जित क्षेत्र’ घोषित सभी नौसेना प्रतिष्ठानों के तीन किलोमीटर के दायरे में उड़ते पाए जाने वाले ड्रोन और मानवरहित वायुयान (यूएवी) को या तो जब्त कर लिया जाएगा या मार गिराया जाएगा। रक्षा प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।
एक रक्षा बयान में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों या असैन्य एजेंसियों को किसी भी उदेश्य से इन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने से निषिद्ध किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के अखनूर इलाके में अंतररराष्ट्रीय सीमा से करीब आठ किमी अंदर आईईडी लदे एक ड्रोन को मार गिराये जाने के कुछ दिनों बाद यह चेतावनी दी गई है।
प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘‘गुजरात में नौसेना प्रतिष्ठान से तीन किमी की परिधि में आने वाला क्षेत्र पहले से उड़ान वर्जित क्षेत्र है। सभी नौसेना प्रतिष्ठानों के पास इस क्षेत्र में बगैर पूर्व अनुमति के ड्रोन या यूएवी उड़ता पाये जाने पर उन्हें नौसेना द्वारा या तो जब्त कर लिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा।’’