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मध्यप्रदेश : इंदौर जिले में 1 अप्रैल तक टोटल लॉक डाउन, आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर भी प्रतिबंध

शहर में 30 मार्च से 1अप्रैल तक सब्जी, किराना, दूध डेयरी व अन्य किसी भी सामान की बिक्री नहीं होगी न ही किसी भी सामान की होम डिलेवरी होगी

मध्यप्रदेश कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, खास कर इंदौर में। इंदौर में कोरोना से संक्रमित अबतक कुल 24 लोग हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव के मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में बढ़ते संक्रमण देख इंदौर जिले में अगले तीन दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। यानी 30 मार्च से 1 अप्रैल तक। 
बता दें, शहर में 30 मार्च से 1अप्रैल तक सब्जी, किराना, दूध डेयरी व अन्य किसी भी सामान की बिक्री नहीं होगी न ही किसी भी सामान की होम डिलेवरी होगी। साथ ही शहर में  7 जगह पेट्रोल पंप खुलेंगे और वह भी अनिवार्य सेवा वाले वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल देंगे।  यह फैसला रविवार देर शाम कमिश्नर आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया ।
मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में 30 मार्च से शुरू टोटल लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों को अस्थायी खुली जेल में रखा जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने आज जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ अधियाकरियों की एक बैठक में कहा कि निर्धारित जेल से इतर किसी एक वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए। जहां कल से प्रभावी होने वाले टोटल लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को रखा जाएगा।
इसी क्रम में बैठक में यह भी तय किया गया कि कोरोना की सैंपलिंग में बाधा डालने वाले और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर ने कल से आगामी तीन दिनों तक जिले में टोटल लॉक डाउन घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में अब तक 24 कोरोना संक्रमित के सामने आने तथा एक की मौत हो जाने के बाद शासन सख्त रूप अख़र्तयार करता हुआ दिखाई देता है।

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