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छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किये निर्देश, राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नये वैरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य में हवाई, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नये वैरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य में हवाई, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को बाहरी राज्यों से यहां आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जांच के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गए है। यह निर्देश 27 अप्रैल से लागू होंगे।
जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक राज्य में हवाई मार्ग, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर यहां प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे यात्री जिनकी निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और कोविड-19 के लक्षण नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार होम क्वारंटीन में रहना होगा।
दिशानिर्देश में कहा गया है कि ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और उन्हें कोविड-19 के लक्षण है, ऐसे सभी व्यक्तियों की पुन: कोविड-19 जांच की जाए। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार ईलाज हेतु कार्यवाही की जाए। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को चिकित्सीय सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा सलाह अनुसार आइसोलेट/क्वारेंटीन किया जाए। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग पर ही सीमा पर स्थित बैरियर/चौकी में टेसि्टंग किओस्क बनाकर स्वास्थ्य परीक्षण सहित आवश्यक कोविड जांच की व्यवस्था की जाए। जांच का व्यय यात्री द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
दिशानिर्देशों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए क्वारंटीन व्यवस्था पूर्व निर्देशानुसार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग के जांच केन्द्रों में कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे- मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड हाईजीन इत्यादि का पालन किये जाने की हिदायत दी गयी है। इसके अलावा जो यात्री सड़क मार्ग से अन्य प्रदेशों के लिए जा रहे है उनके वाहनों पर इस आशय का स्टीकर लगाना सुनिश्चित किया जाये ताकि वह यात्री राज्य के भीतर न रूक सकें।

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