कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या के संबंध में भाजपा नेता मुकुल राय को सात मार्च तक गिरफ्तार न करे। अदालत ने हालांकि “अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए” भाजपा नेता को ‘‘मौजूदा स्थिति में’’ अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और एम मंडल की खंडपीठ ने राय को गिरफ्तारी से सात मार्च तक राहत देते हुए कहा कि वह मामले पर पांच मार्च को फिर सुनवाई करेगी। राय ने प्राथमिकी में नाम आने के बाद मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। तृणमूल कांग्रेस विधायक की शनिवार को हुई हत्या के मामले से संबंधित प्राथमिकी में राय के अलावा तीन और लोगों को नामजद किया गया है। नादिया जिले में नौ फरवरी को अज्ञात हमलावरों ने बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी थी।