त्रिपुरा हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार के उस आदेश हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, जिसमें टीएमसी को राज्य में रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है।
हाई कोर्ट ने इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जिसके बाद अभिषेक बनर्जी की प्रस्तावित रैली रद्द कर दी गई है। त्रिपुरा हाई कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, इसलिए अभिषेक बनर्जी को राज्य में रैली आयोजित करने की इजाजत नहीं मिली है।
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उल्लेखनीय है कि तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक हिंसा के विरोध में पहले 15 सितंबर को त्रिपुरा में रैली आयोजित होने वाली थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।