त्रिपुरा हाई कोर्ट ने मतदानों को धमकाने के मामले में राज्य सभा सांसद झरना दास वैद्य को समन जारी करते हुए दो सप्ताह के अंदर कोर्ट में हाजिर होने को कहा है।
न्यायामूर्ति अरविंदम लोढ़ ने पूर्व पुलिसकर्मी पद्म मोहन जमातिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को समन जारी किया।
इससे पहले जमातिया ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) की सांसद वैद्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में का दरवाजा खटकाया था लेकिन याचिका अस्वीकृत हो गयी थी।
न्यायमूर्ति लोढ ने कहा,’नोटिस जारी करने के बावजूद सांसद अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी हैं।’ सांसद अगर अगले दो सप्ताह के अंदर अदालत में उपस्थित नहीं होगीं तो अदालत सुनवाई की अगली तिथि छह अगस्त को उनके विरूद्ध एकतरफा निर्णय लेगा।
सांसद ने त्रिपुरा विधान सभा चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक सभा में मतदाताओं को धमकी देते हुए कहा था कि जितना जल्द हो सके वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें अथवा सजा के लिए तैयार रहें।
झरना दास वैद्य ने कहा था, ‘राज्य में वाम मार्चा की सरकार बनने जा रही है। जो लोग भाजपा को मतदान करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। जो भी हमारा विरोध करेगा उन्हें नयी सरकार बनने से पहले की सबक सिखाया जायेगा।’
सांसद ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिप्लव देव को दिल्ली जाना पड़गा और पार्टी मामलों के प्रभारी सुनील देवधर को मुंबई लौटना होगा लेकिन उनके समर्थकों को भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी।