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क्रूज ड्रग्स जब्ती मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत, NDPS कोर्ट ने किया रिहा

देश में इन दिनों खासा चर्चा का विषय बना हुआ क्रूज जहाज से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी।

देश में इन दिनों खासा चर्चा का विषय बना हुआ क्रूज जहाज से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। इसी मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान भी आरोपी हैं।
क्रूज ड्रग मामले में पहली जमानत
अब इस केस में सबसे पहले जमानत पाने वालों में मनीष राजगढ़िया और अवीन साहू शामिल हो गए हैं। मनीष राजगढ़िया को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से जमानत मिली है। इसके अलावा अवीन साहू को भी इसी कोर्ट से जमानत मिली है। ये दोनों इस केस में जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वीवी पाटिल की खंडपीठ ने इनकी जमानत अर्जी मंजूर की है।
मनीष को नशीली पदार्थ के साथ पकड़ा था
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मनीष को नशीली पदार्थ के साथ पकड़ा था। इसके बाद वो 11 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहा। उसके साथ उसका सहयोगी अवीन साहू भी मौजूद था। मनीष के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वो धनबाद जिले का रहने वाला है। उसका सारा कोराबार ओडिशा के राउरकेला से चलता है। बताया जा रहा है कि उनकी स्पंज आयरन फैक्ट्री है।
एनसीबी ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्य़न खान की गिरफ्तारी के बाद नारकोटक्सि कंट्रोल ब्यूरो ने इस पूरी जांच-पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी श्रेयस ने एनसीबी के सामने मनीष का नाम उगला था। जिसके बाद टीम ने मनीष को धर दबोचा था। जानकारी के मुताबिक मनीष राजगढ़िया के पास से हाइड्रोपोनिक वीड मिला था।
आर्यन खान की जमानत पर बुधवार को सुनवाई
बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई अब 27 अक्टूबर को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कल 2:30 बजे के बाद का समय दिया है। कोर्ट में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख चुके हैं।
मुंबई हाईकोर्ट आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रखेगा, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थों की कथित जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एन. वी. सांबरे ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की।
आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है 
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है।

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