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UIDAI ने हैदराबाद में 127 लोगों को जारी किया नोटिस, ओवैसी ने सरकार पर उठाए सवाल

ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, आधार अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

यूआईडीएआई द्वारा मंगलवार को उसके हैदराबाद कार्यालय ने कथित तौर पर गलत तरीका अपनाकर आधार नंबर प्राप्त करने के लिए 127 लोगों को नोटिस भेजा है। यूआईडीएआई के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर निशाना साधा है। 
ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, आधार अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यूआईडीएआई को क्या कानूनी अधिकार है कि वो किसी से उसकी नागरिकता का प्रमाण मांगे? नोटिस में कोई ठोस तर्क भी नहीं दिया गया है। यह अवैध और अस्वीकार्य है। 


नोटिस जारी करते हुए यूआईडीएआई ने साफ़ किया है कि इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद नोटिस जारी किए। बयान में कहा गया कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। 

आधार अधिनियम के तहत यूआईडीएआई को यह सुनिश्चित करना होता है कि आधार के लिए आवेदन करने से पहले कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिनों से रह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यूआईडीएआई को अवैध प्रवासियों को आधार नहीं जारी करने का निर्देश दिया था। 

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