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हर हाल में अपराध रोके

पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र अजय रौतेला द्वारा रेन्ज कार्यालय देहरादून में परिक्षेत्र के जनपदों की अपराध समीक्षा बैठक ली।

देहरादून : पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र अजय रौतेला द्वारा रेन्ज कार्यालय देहरादून में परिक्षेत्र के जनपदों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक मे पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र अजय रौतेला के द्वारा परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारियों को अपराध नियंत्रण, निरोधात्मक कार्यवाही तथा लम्बित अपराधों के अनावरण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

पुलिस उपमहानिरीक्षक ने कहा की 15 दिसंबर से लम्बित एसआर केसों, धोखाधड़ी से संबंधित एवं पार्ट पैन्डिग विवेचनाओं का निस्तारण हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। चोरी, लूट, डकैती, आदि सम्पत्ति सम्बन्धी मामलो में बरामदगी व अनावरण का प्रतिशत कम है।

पोक्सो एक्ट के मामलों में पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण समय से कराये जाने तथा ऐसे मामलों में विवेचना 2 माह मे प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। आईटी एक्ट की धारा 43 के अनुसार आईटी एक्ट की श्रेणी में आने वाले अपराधों को ही आईटी एक्ट में पंजीकृत किया जाए। दहेज हत्या के मामलों में समय पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

एसआर केशों में पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एसआर एवं सीआर प्रेषण समय से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिन अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है उन अभियुक्तों द्वारा अर्जित सम्पत्तियों को कुर्क कराया जाए। माईनर क्राइम का निस्तारण जनपद स्तर पर किये जाने विशेष तौर पर एमवी एक्ट मे कम्पाउन्डिग करने के निर्देश दिये गये। एचआरएमएस के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों का डेटा ऑनलाईन कराया जाए।

सत्यापन अभियान चलाया जाए : मजदूरों, श्रमिकों, छात्रों, घरेलू नौकर, किरायेदारों का सत्यापन निर्धारित प्रारूपानुसार सत्यापन कराया जाए। लम्बित एसआर केशों की संख्या अधिक है इसकी समीक्षा की जाए। तथा जो मामले एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

रजिस्टर न. 8 की चैंकिग सुनिश्चित करायी जाए जिन गांव में हिस्ट्रीसीटर है रजिस्टरों की चैंकिग थाना प्रभारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाए। अपने अपने जनपदों के कार्यालयों में नियुक्त पुलिस बल की समीक्षा कर आवश्यक पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य पुलिस बल को बीट में नियुक्त किया जाए।

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