एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए एक युवक को यहां एक अदालत ने शुक्रवार को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई और और उसके ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने शनिवार को बताया, ‘अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने एक दलित किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी पाए गए युवक अजय कुमार कुशवाहा को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश किया गया है।’ उन्होंने बताया, ‘गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 साल की लड़की अपनी भाभी के अतर्रा थानांतर्गत गांव नगनेधी गई हुई थी। वहीं पर 19 जनवरी, 2016 की शाम पांच बजे गांव के युवक अजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। कई ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को पकड़ लिया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए थे।’