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उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानिए बाहर से आने वालों के लिए क्या रहेंगे नियम

केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के नए दिशा निर्देश जारी किये गए है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश में आने वाले लोगों की प्रतिदिन 2000 की सीमा से प्रतिबंध हटा दिया है।

केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक-4 के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी अपने राज्य में प्रतिदिन 2000 से ज्यादा लोगों के आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए एक दिन में 2000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ-साथ जिलाधिकारियों के अतिरिक्त 50 पास जारी करने को कहा गया था। 
शनिवार को केंद्र की एसओपी के जारी होने के तुरंत बाद ही आपदा प्रबंधन एंव पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए। पहले आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रदेश में आने वाले यात्रियों की संख्या को लेकर कोई रोकटोक नहीं होगी। 
वहीं दूसरे आदेश में जोर देकर कहा गया कि राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। खास बात यह भी है कि बॉर्डर चेक पोस्ट पर पंजीकरण दस्तावेज दिखाने की शर्त को नहीं हटाया गया है। 
इसी के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि RT-PCR टेस्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अधिकृत लैब से ही कराना होगा। हालांकि, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को बढ़ता देखते हुए प्रदेश सरकार दो हजार का प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं थी। 22 अगस्त के केंद्र सरकार के पत्र ने इस स्थिति का बदल दिया। अनलॉक-4 गाइडलाइन में एमएचए ने स्पष्ट कहा कि कोई स्थानीय प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। 

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