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उत्तराखंड के मंत्री अब स्वयं भरेंगे अपना आयकर

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। बैठक में मंत्रिमंडल ने तय किया है कि प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों का आयकर सरकार नहीं भरेगी

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। बैठक में मंत्रिमंडल ने तय किया है कि प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों का आयकर सरकार नहीं भरेगी, वे स्वयं अपना आयकर का भुगतान करेंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने प्रदेश की नयी जल नीति को भी मंजूरी दे दी है। 
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की आज अल्मोड़ में पहली बैठक आयोजित की गयी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने अल्मोड़ स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी है। 
मंत्रिमंडल ने राज्य में संचालित आईटीआई कॉलेजों में फीस वृद्धि का भी निर्णय लिया है। फीस वृद्धि से मिलने वाले राजस्व से प्रदेश की आईटीआई कालेजों की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा जबकि कुछ हिस्सा राजकोष में जमा होगा। 
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया है कि अब प्रदेश में जंगली जानवरों से होने वाले जानमाल के नुकसान का मुआवजा वन विभाग नहीं भरेगा। आपदा कोष से इसका भुगतान किया जायेगा। अभी तक वन विभाग इसका भुगतान करता रहा है। वन विभाग जानमाल के नुकसान पर तीन लाख रुपये की धनराशि बतौर मुआवजा देता रहा है। 
इसी के साथ ही मंत्रिमंडल ने टिहरी झील के पास भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साहसिक केन्द, (एडवेंचर सेंटर) को भी मंजूरी दे दी है। सेंटर के लिये भूमि का चयन किया जायेगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जब तक एडवेंचर सेंटर के लिये भूमि की व्यवस्था नहीं होती है। तब तक पर्यटन विभाग के भवनों में सेंटर संचालित किया जाएगा। 
यही नहीं नैनीताल स्थित डॉ। आर। एस। टोलिया प्रशासकीय अकादमी की सेवा नियमावली को भी इस बैठक में मंजूरी दे दी गयी है। यह भी तय किया गया है कि अब राज्यपाल सचिवालय व राजभवन की एक ही नियमावली होगी। ये पृथक पृथक नियमावली से संचालित नहीं होंगे। 
मंत्रिमंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास नियमावली में भी संशोधन कर दिया है। नयी नियमावली के तहत पुराने घरों का नवीनीकरण करने अथवा सुविधाओं का विस्तार करने के लिये बैंक से सीधे ऋण उपलब्ध हो सकेगा। भूमि परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। 
मंत्रिमंडल की बैठक में मोटरयान नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है। अब 30 दिन के भीतर संबंधित थाने को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के तहत उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूलों के लगभग छह लाख बच्चों को सप्ताह में एक दिन पौष्टिक दूध मिलेगा। पशुपालन विभाग के तहत वैक्सीनेटर सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी गयी है। 
साथ ही मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राजस्व अभिलेख, 2019 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिये प्रदेश में दस सदस्यीय कमेटी का गठन किया जायेगा। जिलों में गठित होने वाली कमेटी की अध्यक्षता संबद्ध जिलों के जिलाधिकारी करेंगे। 
अल्मोड़ के कोसी कटारमल स्थित जीबी पंत हिमालय पर्यावरण सतत विकास संस्थान में हुई बैठक में मुख्यमंत्री समेत प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। सभी का यहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

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