झारखंड के गिरिडीह में साल 1999 में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में हाल में ही दोषी ठहराए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रॉय और अन्य की सजा पर 26 अक्टूबर फैसला होगा। दिल्ली की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत सजा फैसला सुनाएगी।
राउज एवेन्यु स्थित ब्यूरो की विशेष अदालत के न्यायाधीश भारत पराशर ने बुधवार को सजा पर बहस के बाद फैसला 26 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत ने फैसले वाले दिन सभी दोषियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान यह घोटाला हुआ था।
इस मामले में राय के अलावा कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम तथा कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी दोषी ठहराया है। दोषियों के वकील ने अदालत से उनके मुवक्किलों की उम्र और सेहत को देखते हुए सजा में नरमी का आग्रह किया था जबकि सरकारी पक्ष ने अधिक से अधिक सजा देने पर जोर दिया।