उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों के मामले की सुनवाई महज 21 दिन में पूरी कर दोषियों को सजा देने का कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए इसे समय की जरूरत बताया है।
नायडू ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘यह जानकर खुशी हुई कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम’ पारित कर दिया। इससे महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की जांच और अदालती कार्यवाही को पूरा करने में तेजी आयेगी।’’
कानपुर : नमामि गंगे की बैठक के बाद PM मोदी ने नाव पर बैठकर गंगा की सफाई का लिया जायजा
उल्लेखनीय है कि राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के मामलों की पुलिस और अदालती जांच 21 दिन में पूरी कर दोषियों को सजा देने के प्रावधान वाला ‘एपी दिशा अधिनियम’ शुक्रवार को पारित कर दिया। हाल ही में हैदराबाद में एक महिला डाक्टर की सामूहिक बलात्कार कर निर्मम हत्या करने के मामले के बाद आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने विधानसभा सभा में यह विधेयक पेश किया था।
नायडू ने आंध्र प्रदेश सरकार की इस पहल को सराहनीय बताते हुये कहा, ‘‘अगर यह कानून ठीक ढंग से पारित किया गया तो इससे बलात्कार पीड़िताओं को समय से न्याय मिल सकेगा, यही समय की मांग है। मैं काम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की सराहना करता हूं।’’