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विवेकानंद हत्याकांड: YSRCP सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 13 जून को विचार करने पर सहमत हो गया, जिसमें कडप्पा से वाईएसआरसीपी के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को 2019 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी. की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 13 जून को विचार करने पर सहमत हो गया, जिसमें कडप्पा से वाईएसआरसीपी के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को 2019 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी. की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। यह याचिका वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी ने दायर की है। 
रेड्डी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे पिता की मौत के मुख्य साजिशकर्ता हैं। वह स्थानीय सांसद हैं। उन्हें प्रशासन से राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके, उच्च न्यायालय कुछ मीडिया रिपोटरें पर चला गया।
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 13 जून की तारीख निर्धारित की है। रेड्डी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों द्वारा रखे गए पूरे मामले को वस्तुत: स्वीकार कर लिया और सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की अवहेलना की। रेड्डी ने विशेष अनुमति याचिका में कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के कडप्पा सांसद ने पेशी के नोटिस से बचकर सीबीआई के साथ सहयोग नहीं किया।
याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत आरोपी को अग्रिम जमानत की अनुमति दी। दलील में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने एक लघु परीक्षण किया। विवेकानंद रेड्डी की 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

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