कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात की एक सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेगी।
We will continue to avail all options still available to us under the law. @DrAMSinghvi will brief the media on Rahul Gandhi’s appeal at 4pm.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 20, 2023
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा, अभिषेक मनु सिंघवी आज शाम चार बजे राहुल गांधी की अपील पर मीडिया को जानकारी देंगे।
गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी आज खारिज कर दी।
गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।