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पश्चिम बंगाल : सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC के आदेश को किया रद्द, पूर्व मुख्य सचिव का है मामला

देश के उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है

देश के उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी थी। बंद्योपाध्याय तब सुर्खियों में आए थे जब वह चक्रवात यास के मद्देनजर कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और सी.टी. रविकुमार ने 29 नवंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में विस्तृत फैसला बाद में दिन में उपलब्ध होगा।
सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत को दिया था आश्वासन 
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील की अनुमति दी, जिसने मामले को कोलकाता के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की पीठ से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने बंदोपाध्याय को कैट की प्रधान पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी थी। सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि, अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने से पहले बंद्योपाध्याय के खिलाफ कोई ‘प्रारंभिक कार्रवाई’ नहीं की जाएगी। बंद्योपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन केंद्र द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन थे। 
केंद्र ने दी थी आदेश को चुनौती 
पूर्व मुख्य सचिव बंद्योपाध्याय के आवेदन को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के केंद्र के आवेदन पर कैट की प्रधान पीठ ने एक आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने मामले के हस्तांतरण को रद्द कर दिया और कहा कि, कैट की प्रधान पीठ सरकार के आदेश को पूरा करने के लिए अति उत्साही थी। उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए केंद्र ने शीर्ष अदालत का रुख किया। इसने बंद्योपाध्याय के मामले पर विचार करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, जब इसे पहले ही दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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