झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद Nishikant Dubey के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाई

झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद Nishikant Dubey के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाई
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कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में चल रहे एक मुकदमे में गोड्डा के भाजपा सांसद Nishikant Dubey को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दुमका जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी गई है।

Nishikant Dubey के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाई

कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में चल रहे एक मुकदमे में गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि उनके खिलाफ दुमका जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी गई है।यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त का है। कुंडा स्थित हवाई अड्डा मैदान में 15 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा आयोजित हुई थी।

आरोप है कि इस जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने भड़काऊ भाषण दिया। उनके खिलाफ कुंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर ली थी और इसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी।

Nishikant Dubey : इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने दलील पेश करते हुए कहा कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, वह निराधार है। उन्होंने किसके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया, इसका कोई जिक्र प्राथमिकी में नहीं है। यह प्राथमिकी गलत तरीके से दर्ज कराई गई है।

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