कौन से हैं वो बड़े कारण जिस वजह से सांसद खो देते हैं Parliament की सदस्यता

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Cash for Query  मामले में Ethics Committee की रिपोर्ट आने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। महुआ पर बीजेपी नेता निशिकांत दूबे ने आरोप लगाया था कि उन्होने कारोबारी गौतम अड़ानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली है। हांलाकि महुआ इस आरोप को लगातार गलत बताती आईं हैं। उन्होने कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने रिश्वत लेने या देने का न कोई आरोप लगाया है और न सबूत पेश किया है।

  • TMC नेता महुआ मोइत्रा से उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई
  • रिशवत लेकर कारोबारी गौतम अड़ानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछने का आरोप
  • महुआ ने आरोपों को बताया गलत

भारत में नेताओं ने कई कारणों से संसद में अपनी सदस्यता खोई है। आइए जानते हैं कि किन कारणों की वजह से नेता लोकसभा और राज्यसभा में अपनी सदस्यता खो देते हैं।

  • अगर किसी सदस्य को लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो सदस्य को एक निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। ऐसा ना करने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
  • अगर कोई नेता भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर है तो उसकी संसद की सदस्यता रद्ध कर दी जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 102(1) (a) के तहत सांसदो और 191 (1)(a) के मुताबिक विधानसभा के सदस्यों को ऐसा दूसरा पद स्वीकारने की मनाही है जहाँ सरकारी लाभ मिलते हैं।
  • यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है और किसी दूसरे देश की नागरिकता रखता है तो उसकी सदस्यता रद्ध कर दी जाएगी।
  • संविधान के दल-बदल रोधी कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो उसकी संसद की सदस्यता रद्ध कर दी जाएगी।
  • पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने पर भी नेता की सदस्यता वापिस ले ली जाती है।
  • अगर किसी सांसद को कुछ कानूनों के तहत दो साल या अधिक की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता रद्ध की जा सकती है।
  • कोई सासंद संसद की आचार सहिंता के खिलाफ व्यवहार करता है तो उसकी सदस्यता रद्ध कर दी जाएगी। बता दें कि संसद राज्यसभा और लोकसभा में एथिक्स कमेंटी हैं जो ऐसे मामलों की जाँच करती हैं।
  • यदि सासंद बिना बताए 60 दिनों तक संसद से गायब रहता है तो उस सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है।

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