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जेल चले गुरू......पटियाला कोर्ट में सिद्धू ने किया सरेंडर, 34 साल पुराने केस में हुई 1 साल की सजा

34 साल पुराने रोडरेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने  आज यानी शुक्रवार को पटियाला सेशन कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर के बाद सिद्धू को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। सिद्धू ने मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने कहा कि सरेंडर के बाद अब उनकी मेडिकल जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी।

 सिद्धू की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई


सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले उन्होंने रोड रेज मामले में सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया था। इसपर जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एन वी रमना के पास जाने को कहा था।  हालांकि आज एससी में चीफ जस्टिस ने किसी भी मामले की मेंशनिंग सुनने से मना किया था ऐसे में सिद्धू की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई जिस वजह से उन्होंने पटियाला सेशन कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

जाने क्या है पूरा मामाला 

बताते चले कि सिद्धू और उनके सहयोगी रुपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर, 1988 को पटियाला में शेरांवाला गेट क्रॉसिंग के पास एक सड़क के बीच में खड़ी एक जिप्सी में थे। उस समय गुरनाम सिंह और दो अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे। जब वे चौराहे पर पहुंचे तो मारुति कार चला रहे गुरनाम सिंह ने जिप्सी को सड़क के बीच में पाया और उसमें सवार सिद्धू और संधू को इसे हटाने के लिए कहा।इससे दोनों पक्षों में बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। जिसमे गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।