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अभिनेत्री सुरवीन चावला के परिवार को अदालत में पेश होने के सम्मन

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजीएम) होशियारपुर की अदालत ने बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले में अदाकारा सुरवीन चावला, उनके पति अक्षय ठक्कर

लुधियाना-होशियारपुर : चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजीएम) होशियारपुर की अदालत ने बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले में अदाकारा सुरवीन चावला, उनके पति अक्षय ठक्कर और भाई मनविंदर सिंह को दो मई के दिन अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किए हैं।

सुरवीन और उनके पति पर होशियारपुर के सत्यपाल गुप्ता ने 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का थाना सिटी में केस दर्ज करवाया था।सुरवीन ने डीजीपी पंजाब से गुहार लगाई थी कि उसके खिलाफ गलत केस दर्ज किया गया है। उसकी जांच की जाए। पुलिस ने अपनी जांच में सुरवीन और पति अक्षय को क्लीन चिट दे दी थी।

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पुलिस की जांच से असंतुष्ट सत्यपाल गुप्ता नामक शख्स ने फिर से कोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने सुरवीन और अक्षय को दो मई को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।

सुरवीन और अक्षय पर आरोप हैं कि 2014 में उन्होंने फिल्म बनाने के लिए सत्यपाल गुप्ता से पैसे इनवेस्ट करने के लिए कहा। गुप्ता ने 51 लाख रुपये इनवेस्ट कर दिए। तकनीकी दिक्कत के कारण 11 लाख रुपये सुरवीन के खाते से वापस आ गए। दोनों ने भरोसा दिया कि फिल्म रिलीज होने पर वे 40 लाख की जगह 70 लाख रुपये देंगे, लेकिन एक पैसा नहीं दिया।

– सुनीलराय कामरेड

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