लुधियाना : 6 माह पहले संगरूर के इलाका धूरी में एक प्राइवेट स्कूल की 4 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किए जाने के मामले में आज अदालत ने स्कूल बस के 27 वर्षीय कंडक्टर कमल को उम्रकैद और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला सेशन जज बी.एस संधू की अदालत द्वारा पोकोस एक्ट के अंतर्गत सुनाई गई इस सजा के तहत दोषी को तमाम उम्र जेल में ही काटना पड़ेंगा। जेल में उसे किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेंगी। जबकि शिकायत के आधार पर इस घटना के लिए स्कूल प्रबंधक कमेटी के प्रधान समेत 3 सदस्यों को भी लापरवाही के कारण गिरफतार किया गया था, लेकिन उनको कुछ दिन पहले ही अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है।
स्मरण रहे कि इस दुष्कर्म की शर्मनाक घटना के बाद शहर में पीडि़ता के परिवारिक सदस्यों समेत शहरवासियों ने जमकर बवाल किया। गुस्से में आएं लोगों ने इंसाफ के लिए धूरी पुलिस स्टेशन का घेराव किया था और मासूम बच्ची के लिए इंसाफ की दुहाई की मांग रखी थी। इसी बीच लोगों ने दोषी व्यक्ति को फांसी तक दिए जाने की मांग भी की थी और धूरी पुलिस स्टेशन में 26 मई 2019 को मामला पीडि़त बच्ची की पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया था।