लुधियाना : पंजाब की सियासत में तूफान लाने वाले 1144 करोड़ रूपए के बहुचर्चित कथित सिटी सेंटर घोटाले के जांच अधिकारी रहे पूर्व विजिलेंस एसएसपी कंवलजीत सिंह संधू की अपील के पश्चात पंजाब सरकार के प्रॉसिक्यूशन विभाग ने आज सिटी सैंटर मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया। आज जिला एंव सैशन जज गुरबीर सिंह की अदालत में प्रॉसिक्यूशन विभाग के डायरेक्टर विजय सिंगला व जिला अटार्नी लुधियाना रविंदर कुमार अबरौल ने जवाब दाखिल किया और पूर्व एसएसपी विजिलैंस की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को गलत व आधारहीन बताया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पूर्व एसएसपी एक सियासी मिलीभगत के साथ यह सब कुछ कर रहे है।
प्रासिक्यूशन विभाग की तरफ से दाखिल किए गए अपने जवाब में उन्होंने पूर्व एसएसपी द्वारा दायर की गई अर्जी का कोई औचित्य न बताते हुए कहा कि सिटी सैंटर मामले में विजिलैंस पुलिस द्वारा दाखिल की गई कैंसलेशन रिपोर्ट में पूरी तरह सच्चाई अदालत के समक्ष रखी गई है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। उन्होंने पूर्व एसएसपी के लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद व गलत बताते हुए कहा कि पूर्व एसएसपी मीडिया में पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे है।
बहुचर्चित सिटी सेंटर घोटाला में नया मोड़ – पूर्व एसएसपी ने लगाई सुरक्षा की गुहार
उन्होंने कहा कि पूर्व एसएसपी अदालत में दाखिल की गई अर्जी में झूठे आरोप लगाकर सरकारी पक्ष को धमकाने व उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे है। वहीं उन्होंने पूर्व एसएसपी के इस तर्क को भी गलत ठहराया कि उन्हें कैंसलेशन रिपोर्ट पर फैसला लेने से सुना जाए, गलत है क्योंकि पूर्व एसएसपी ने बतौर पुलिस अधिकारी होते हुए मामला दर्ज किया था। और अब वह नौकरी से सेवानिवृत हो चुके है। उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो इस मामले में दखलांदाजी कर सकते है। क्योंकि न तो वो शिकायतकर्ता है और न ही पीडि़त है।
उनका कोई भी कानूनी अधिकार अर्जी दाखिल करने का नहीं बनता है। सरकारी पक्ष की ओर से दाखिल की गए जवाब में पूर्व एसएसपी पर सियासी सांठगांठ होने का भी आरोप लगाया गया है और कहा गया कि पूर्व एसएसपी संधू सियासी प्रभाव के तले आकर झूठे आरोप लगा रहे है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने भी ऐसी ही एक अर्जी उपरोक्त अदालत में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने पूरी बहस सुनने के बाद कानून मुताबिक 3 फरवरी, 2018 को रद्द कर दिया था। उन्होंने सिमरजीत सिंह बैंस व पूर्व एसएसपी की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया व कहा कि समाचार पत्रों में बैंस ने संधू का साथ देने की बात भी कही है।
मालूम रहे कि पूर्व एसएसपी विजिलैंस ने इस माह अदालत में अर्जी दाखिल करके मौजूदा मुखयमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व पूर्व मुखयमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर आपसी मिलीभगत होने के आरोप लगाते हुए कहा था कि सिटी सैंटर मामले में उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अदालत में उपरोक्त मामले को रद्द करवाने के लिए दाखिल की गई कैंसलेशन रिपोर्ट में अपना सहयोग दें और उनके द्वारा इंकार करने पर उन्हें झूठे केस में फंसाने व जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। जिला एवं सैशन जज गुरबीर सिंह ने पूर्व एसएसपी संधू की अर्जी पर बहस के लिए इसे अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया।
– सुनीलराय कामरेड