पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू की गयीं पाबंदियों को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। पंजाब में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार हो रही वृद्धि और मृत्यु दर में इजाफा होने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड संबंधी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए। सीएम अमरिंदर ने कहा कि जिलाधिकारी एहतियात और जारी आदेशों के तहत ही दुकानों का खुलना तय करते रहेंगे। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जरूरत के हिसाब से जिलाधिकारी इस आदेश में संशोधन भी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इससे राज्य में जारी पाबंदियों पर असर ना हो।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का जिला प्रशासन सख्ती से पालन करवाए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग नियम, मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भीड़भाड़ जारी नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने जैसे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।