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ड्रग्स केस में मजीठिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 22 मार्च तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

ड्रग्स केस में कोर्ट ने शिरोमणी अकाली दल (शिअद) नेता विक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया।

पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स केस में कोई राहत नहीं मिली है। मोहाली में एक अदालत ने मामले में मजीठिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। शिअद नेता के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि मजीठिया अदालत के समक्ष पेश हुए जिसने हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
ड्रग्स केस के सिलसिले में 24 फरवरी को यहां एक अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया को दो हफ्तों के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पंजाब पुलिस को इस मामले में राज्य के पूर्व मंत्री को 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार कर सकें।

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प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि मजीठिया को निर्देश दिया था कि वह पंजाब विधानसभा चुनावों के 20 फरवरी को संपन्न होने के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्म समर्पण करें। 
मजीठिया के खिलाफ पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को खारिज कर दिया था। 

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