राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने अमृतसर हादसे के संबंध में शनिवार को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया जिसमें दशहरा मेला देखने आये कम से कम 59 लोग कुचल गए थे।
जीआरपी के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 304 ए और 338 के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है।
अमृतसर रेलवे स्टेशन के जीआरपी एसएचओ बलवीर सिंह ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के नाम जांच के बाद प्राथमिकी में जोड़े जाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘आरोपियों या रेल पटरी पर लोगों के मारे जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। यद्यपि जांच के दौरान कई तथ्य और कारण सामने आने की उम्मीद है। जांच की जाएगी ताकि इतने लोगों के मारे जाने के कारणों और खामियों के बारे में पता लगाया जा सके।’’
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सिंह ने कहा कि हादसे के बारे में जीआरपी को पंजाब पुलिस कर्मियों द्वारा सूचित किया गया और वे तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, ‘‘हमें कई लोगों के शव मिले जिसमें महिलाओं और बच्चों के शव भी शामिल हैं। हमने घायलों को विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाने के लिए सभी संभव मदद मुहैया करायी और प्रशासन को राहत अभियान में सहायता प्रदान की।’’
ट्रेन के चालक के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। शुक्रवार को यहां जोडा फाटक के पास दशहरा मेले में आये लोग पटरी पर खड़े थे। इसी दौरान आयी ट्रेन ने इन लोगों को कुचल दिया। ट्रेन जालंधर से आ रही थी।