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हाईकोर्ट द्वारा फगवाड़ा पुलिस को राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज करने का सुनाया हुकुम

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लुधियाना-फगवाड़ा : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के पश्चात स्वयं को देवी का अवतार घोषित करने वाली राधे मां की मुश्कि ले भी बढ़ सकती है। आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फगवाड़ा निवासी सुरिंद्र मित्तल की पाटीशन पर आज पंजाब पुलिस को राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए है। फगवाड़ा वासी इस शख्स ने हाईकोर्ट में राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की थी। याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से पूछा है कि अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि फगवाड़ा वासी याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि स्वयं घोषित धर्म गुरू राधे मां उसको रात-बेरात फोन क रके परेशान करती है और डरा-धमका कर उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है। उसने यह भी कहा कि इस मामले में 2 साल पहले पंजाब पुलिस ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था। सुरिंद्र ने अगस्त 2015 में पंजाब पुलिस से राधेमां के खिलाफ शिकायत की थी।

स्वयं को देवी कहने वाली राधेमां ने तकरीबन 15 साल पहले पंजाब के फगवाड़ा में जागरण किया था। इस दौरान राधे मां का विरोध शुरू हो गया। ये प्रदर्शन तीन घंटे बाद तब खत्म हुआ था, जब राधे मां ने माफी मांग ली। इस विरोध की अगुवाई सुरिंदर मित्तल ने ही की थी।सुरिंदर मित्तल का आरोप है कि उनके फोन पर राधे मां लगातार उन्हें परेशान करने वाले वॉट्सऐप मैसेज और कॉल्स करती रही हैं। शिकायत में राधे मां समेत 5 लोगों पर आरोप हैं। फगवाड़ा पुलिस इस मामले में सुरिंदर मित्तल के बयान दर्ज करा चुकी है। सुरिंदर फोन की रिकॉर्डिंग भी पंजाब पुलिस को दे चुके हैं।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में विवादित धर्मगुरुओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट रेप के मामले में 20 साल की सजा सुना चुकी है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। हरियाणा और पंजाब में डेरा सच्चा सौदा के काफी अनुयायी हैं। मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिरसा स्थित डेरे के मुख्यालय में पुलिस को तलाशी लेने की इजाजत दे दी है।

– सुनीलराय कामरेड

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