लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

कोरोना के खतरे के मद्देनजर पंजाब सरकार ने नाईट कर्फ्यू का किया ऐलान, बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

इस कड़ी में मंगलवार को पंजाब सरकार ने महामारी को देखते हुए 4 जनवरी से रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है।

पंजाब समेत देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है।  संक्रमण को काबू में करने के लिए राज्य सरकार पाबंदियां लगा रही है। इस कड़ी में मंगलवार को पंजाब सरकार ने महामारी को देखते हुए 4 जनवरी से रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है।  इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और बाकी सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। 
राज्य सरकार का यह आदेश 15 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा। गृह एवं विधि विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, पंजाब के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
 सभी आवश्यक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं 
आदेश में कहा गया कि जिला अधिकारियों को पाबंदियों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।आदेशानुसार, ‘‘हालांकि, विभिन्न पालियों में काम करने वाले उद्योग, कार्यालयों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर लोगों तथा सामानों की आवाजाही, बस, ट्रेन और विमान से उतरने के बाद लोगों का उनके गंतव्य तक जाना सहित सभी आवश्यक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ’’
1641274220 67
सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य 
आदेशानुसार, सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और ‘कोचिंग सेंटर’ बंद रहेंगे। सभी कक्षाएं अब ऑनलाइन ली जाएंगी। मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से कार्य करना जारी रख सकते हैं। बार, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे और उनके सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है।
 सरकारी या निजी कार्यालयों में मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी
आदेश में कहा गया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम (राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जिम को छोड़कर) बंद रहेंगे। हालांकि, आंगुतकों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। पूर्ण टीकाकरण करा चुके कर्मचारियों को ही सरकारी तथा निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों में जाने की अनुमति होगी। वातानुकूलित बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगी। सरकारी या निजी कार्यालयों में मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी।
 किसी भी गतिविधि के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य 
आदेश में कहा गया कि कार्यस्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी गतिविधि के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। जिला अधिकारी स्थिति के आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकते हैं।पंजाब में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राज्य में अभी तक कोविड-19 के 6,05,922 मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 16,651 लोगों की मौत हुई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − thirteen =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।