लुधियाना : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश दिलबाग सिंह जौहल की अदालत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी करने के आरोपियों दो लोगों आरोपी राजिंदर सिंह उर्फ मिंकू निवासी गांव भैणी खुर्द फतेहगढ साहिब व बलवीर सिंह निवासी पायल को 20-20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है।
पुलिस थाना फोक्ल प्वाइंट द्वारा 22 जुलाई, 2009 को उपरोक्त आरोपियों के इलावा नवजोत सिंह उर्फ जोधां व सुखराज सिंह उर्फ राजा निवासी शाहकोट, जालंधर के खिलाफ नशीले पदार्थ पाए जाने व शस्त्र एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आज उपरोक्त फैसला सुनाते हुए उपरोक्त द्वारा की गई रहम की अपील को ठुकराते हुए उन्हें 2-2 लाख रूपये जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया। जबकि इसी केस में अदालत ने अन्य दो आरोपियों नवजोत सिंह व सुखराज सिंह को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया।
पुलिस के अनुसार सब इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह काउंटर इंटैलीजेंस को एक गुप्त सूचना मिली कि कैनेडा निवासी राजा निवासी बिली शाहकोट कैनेडा में पंजाब से लाकर नशीले पदार्थ लाकर सप्लाई करने का कारौबारा कर रहा है और वो कंबोडिया के माध्यम से उपरोक्त आारोपियों के सहयोग के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों का नैटवर्क चला रहा है। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली की कि उपरोक्त आरोपी आज भी भारी मात्रा में नशीले पदार्थ विदेश में भेजने के लिए कार द्वारा आ रहे है। जिस पर पुलिस ने अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी देकर शाहपुर मार्ग के निकट अपोलो अस्पताल के पास नाका लगाकर आरोपियों की उपरोक्त कार को रोक लिया और कार को चालक बलवीर सिंह चला रहा था
जबकि उसके साथ ही दूसरा आरोपी राजिंदर सिंह काले रंग का लिफाफा लेकर बैठा हुआ था। औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद जब आरोपियों की तलाशी ली गई तो आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। दूसरी ओर आरोपियों ने अदालत में अपने आपको बेकसूर बताते हुए कहा कि पुलिस द्वारा उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है लेकिन अदालत ने आरोपियों राजिंदर सिंह उर्फ मिंकू व बलवीर सिंह की दलीलों से सहमत न होते हुए ठहराया कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपियों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थ सप्लाई करने के आरोप साबित किये जा चुके है इसलिए उन्हें बखशा नहीं जा सकता।
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– सुनीलराय कामरेड