लुधियाना : शारीरिक शोषण का शिकार बच्चों की पहचान सार्वजनिक ना करने सम्बन्धित बाल अधिकार और सुरक्षा बारे राष्ट्रीय कमीशन की तरफ से जारी निर्देशों के संदर्भ में पंजाब सरकार ने सभी मीडिया संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किये हैं कि शारीरिक शोषण का शिकार बच्चों की पहचान को सार्वजनिक ना किया जाये। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, स्त्री और बाल विकास भलाई विभाग के प्रवक्ता की तरफ से दी गई।
सरकारी प्रवक्ता ने आगे बताया कि नेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन ऑफ चाईलड राईटस के सदस्य सचिव की तरफ से राज्य सरकार को जारी एक पत्र में कहा गया है कि पोसको एक्ट 2012 की धारा 74 का हवाला देते हुए शारीरिक शोषण का शिकार किसी भी बच्ची की शिनाख्त को मीडिया में प्रकाशित ना करने सम्बन्धित मीडिया संस्थानों को एडवाइजरी जारी की जाये। उन्होंने यह भी कहा कि इन निर्देशों को राज्य स्तर पर लागू किया जाए।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस हिदायत का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शारीरिक शोषण के शिकार बच्चे को फिर से उसी मानसिक पीड़ा में से ना गुजरना पड़े। बच्चों की पहचान सार्वजनिक होने से उस का समाज में सामान्य तरीके से रह पाना कठिन हो जाता है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से सभी मीडिया संस्थानों को उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे इन दिशा निर्देशों की पालना करें और शारीरिक शोषण का शिकार किसी भी बच्चो की शिनाख्त सार्वजनिक ना की जाए।
– सुनीलराय कामरेड
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