लुधियाना-अमृतसर : अमृतसर अदालत द्वारा कुख्यात गेंगस्टार जगू भगवान पुरिया को आज 12 साल की सजा सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2015 में भगवान पुरिया से हथियार और हेरोइन बरामद की गई थी, मजीठा रोड़ पर पुलिस और गेंगस्टारों के मध्य हुई मुठभेड़ में 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुए थे और यह मामला 13 जुलाई 2015 को पुलिस स्टेशन कथूनंगल के प्रमुख राजबीर सिंह द्वारा दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा इस मामले में इरादा कत्ल, नशीले पदार्थो की तस्करी और आमर्स एक्ट के आरोपों में अलगअलग धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करके जगदीप सिंह उर्फ जगू भगवान पुरिया निवासी कोटली सूरतमली जिला गुरदासपुर, मलकीत सिंह उर्फ मीता निवासी धाधूपुर मजीठा, शमशेर सिंह उर्फ शेरा निवासी भैणी और रंजीत सिंह उर्फ टीटी निवासी पाखरपुरा को गिरफ्तार किया था।
पिछले 4 सालों से यह मामला अमृतसर की कोर्ट में चल रहा था। जिसमें अदालत ने उसको 12 साल की सज़ा और डेढ़ लाख रूपए का जुर्माना सुनाया है। इसी के साथ ही सबूतों की कमी के चलते भगवान पुरिया के कुछ नजदीकी साथियों को अदालत ने बरी कर दिया। जगू भगवान पुरिया पहले से ही पटियाला की केंद्रीय जेल में बंद है और उस पर कई प्रकार के मामले दर्ज है।
– सुनीलराय कामरेड