ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला
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Punjab News: कौस्तुभ अनिल शक्करवार ("याचिकाकर्ता") द्वारा दायर सिविल रिट याचिका को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ("उच्च न्यायालय") के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी के समक्ष 18 नवंबर, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला

उक्त मामले में ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ("जेजीयू"/ "विश्वविद्यालय") द्वारा अपनाए गए अत्यंत उदार दृष्टिकोण के अनुरूप, उच्च न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए यह राय व्यक्त की कि याचिकाकर्ता की प्राथमिक चिंता का विधिवत समाधान कर दिया गया है, जिससे शेष सभी मुद्दे अकादमिक और विवादास्पद प्रकृति के हो गए हैं। इस मामले में विश्वविद्यालय को 13 नवंबर 2024 को दस्ती नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार 14 नवंबर 2024 की सुनवाई में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और अधिवक्ता अजय भार्गव और हिमांशु गुप्ता ने किया था। उस दिन ही वरिष्ठ अधिवक्ता मित्तल ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए 13 अक्टूबर 2024 के ई-मेल को छुपाया है।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी मामला

उक्त ई-मेल में रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि चूंकि उन्होंने 'वैश्वीकरण की दुनिया में कानून और न्याय' के लिए फिर से परीक्षा दी है, इसलिए विश्वविद्यालय ने इस मामले में एक उदार रुख अपनाया है और एक असाधारण उपाय के रूप में उनके आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को बहाल कर दिया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को यह भी सूचित किया कि उनका अंतिम ग्रेड (उक्त पाठ्यक्रम में) बिना किसी तारांकन या एनोटेशन के ट्रांसक्रिप्ट में दर्शाया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा पारित यह आदेश याचिकाकर्ता के अंतिम सत्र में प्रस्तुत किए गए शोध-पत्र में एआई-जनरेटेड सामग्री के उच्च प्रतिशत का पता लगाने के पर्याप्त सबूत होने के बावजूद था, जिसके लिए विश्वविद्यालय सख्त कार्रवाई कर सकता था और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका पूरी तरह से गलत है।

चोरी से संबंधित याचिकाकर्ता का तर्क गलत

बहस के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता मित्तल ने उच्च न्यायालय के समक्ष बताया कि उनकी राय में एआई-जनरेटेड पाठ्य और साहित्यिक चोरी से संबंधित याचिकाकर्ता का तर्क गलत था। वास्तव में, किसी भी शैक्षणिक कार्य को प्रस्तुत करने के लिए एआई-जनरेटेड टेक्स्ट का उपयोग करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देना और साहित्यिक चोरी की रोकथाम) विनियम, 2018 का उल्लंघन माना जाएगा। इन विनियमों के अनुसार, 60% से अधिक सामग्री में कोई भी समानता (साहित्यिक चोरी के रूप में) छात्र को उस कार्यक्रम से निष्कासित करने के लिए उत्तरदायी बनाती है जिसमें उसने दाखिला लिया है। हालांकि, विश्वविद्यालय ने जानबूझकर उच्चतम दंड का सहारा नहीं लेने का फैसला किया, जिसने याचिकाकर्ता के शैक्षणिक हित और पेशेवर प्रयासों को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया होता, खासकर इस तथ्य के आलोक में कि याचिकाकर्ता एक अभ्यासरत वकील है।

(Input From ANI)

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