कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पंजाब के संगरूर की कोर्ट ने मानहानि मामले में समन जारी किया है। मामला हाल ही में संपन्न कर्नाटक चुनावों के दौरान बजरंग दल के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का है।
100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में सम्मन भेजा
संगरूर जिला अदालत ने “बजरंग दल हिंदुस्तान” नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना अलकायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की।कोर्ट ने खरगे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में सम्मन भेजा।
समुदायों के प्रति दुश्मनी या नफरत” को बढ़ावा देते
मामले पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने खरगे को 10 जुलाई को संगरूर अदालत में तलब किया है।हितेश भारद्वाज ने जानकारी दी है।दरअसल, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल का नाम लेते हुए उन संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया जो “अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति दुश्मनी या नफरत” को बढ़ावा देते हैं।