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पंजाब : कुख्यात आतंकी शेरा, जोहल और अन्य को तिहाड़ जेल में तबदील करने की अर्जी अदालत ने की खारिज

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लुधियाना-एस. एस. नगर : नैशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) द्वारा पंजाब में चुन-चुनकर जालंधर, लुधियाना, खन्ना और अहमदगढ़ मंडी में किए गए कत्लों के कुख्यात आतंकी हरदीप सिंह शेरा उर्फ पहलवान, रमनदीप सिंह कनैडियन उर्फ बगा, जगतार सिंह जोहल, तलजीत सिंह जिम्मी, धर्मेद्र सिंह गुगनी, पहाड़ सिंह समेत अनिक काला व अन्य को पंजाब से बाहर दिल्ली की तिहाड़ जेल में तबदील करने वाली अपील को एनआईए की विशेष अदालत ने आज खारिज कर दिया है। जिससे स्पष्ट हो गया है कि पंजाब के टारगेट कीलिंग के आरोपियों को अब पंजाब से बाहर नहीं ले जाया जाएंगा। मोहाली की अदालत ने एनआईए को झटका देते हुए इस आवेदन को खारिज किया है। एनआईए के वकील एचएस ओबराय ने खुफिया रिपोर्टो का हवाला देते हुए अदालत से जगी जोहल समेत समस्त आरोपियों को तिहाड़ जेल में शिफट करने की इजाजत मांगी थी। इस खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरोपियों को पंजाब की जेलों में जान का खतरा है।

टारगेट किलिंग के प्रवासी भारतीय जगी जोहल के वकील जसपाल सिंह मझपुर ने इस बात का विरोध करते हुए दलील दी थी कि अगर पंजाब की अति महत्वपूर्ण जेले सुरक्षित नहीं तो फिर जेलों में बंद अपराधियों को तिहाड़ जेल में शिफट कर देना चाहिए और पंजाब की जेलों को बंद कर देना चाहिए।

उन्होंने अपनी बहस के दौरान यह भी तर्क उठाया कि उक्त आरोपियों ने कभी भी पंजाब के अंदर जेलों में हिरासत के दौरान इस बात की शिकायत नहीं की कि उन्हें पंजाब की जेलों में जान का खतरा है। जसपाल सिंह मझपुर ने यह भी अदालत को बताया कि कानून के अनुसार निचली अदालत में केस की सुनवाई के दौरान आरोपियों को किसी भी अन्य राज्य की जेल में तबदील नहीं किया जा सकता और ना ही कानून के मुताबिक इस अदालत में ऐसी अपील दायर करनी चाहिए थी।

एनआईए ने केंद्र सरकार की मंजूरी लेने के पश्चात मोहाली की अदालत में आरोपियों को तिहाड़ जेल में शिफट करने की अपील की थी। एनआईए ने अपनी अपील में कहा कि केंद्र की इंटेलीजेंसी ने खबर दी है कि पंजाब की जेलों में बंद टारगेट किलिंग के आरोपियों की जानों को खतरा है। इसी कारण इनको तिहाड़ जेल में भेज दिया जाएं।

– सुनीलराय कामरेड

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