पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंधों को 10 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने हालांकि निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या को तय करने वाले नियम को हटा दिया है। इसके अलावा अस्पतालों में ओपीडी सेवा और कुछ वैकल्पिक सर्जरी भी शुरू कर दी गई हैं। सरकार ने गुरुवार को एक वक्तव्य जारी कर इस बात की जानकारी दी।
पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन संबंधी कई अन्य प्रतिबंध लागू किए थे। सरकार की ओर से जारी किए गए एक वक्तव्य के मुताबिक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंधों को बढ़ाने का फैसला लिया गया।
इससे पहले कोविड संबंधी प्रतिबंध 31 मई तक लागू थे। कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कुछ वैकल्पिक सर्जरी तथा ओपीडी सेवा को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए बिस्तर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12 अप्रैल को वैकल्पिक सर्जरी रोक दी थी।
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान विभाग को इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाल रोग चिकित्सा विभाग को मजबूत करने के अलावा केंद्र से 500 वेंटिलेटर की मांग भी की है।