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Punjab News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि वह प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाली एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव करती है, जो किसानों और अन्य हितधारकों तक पहुंच सके ताकि उनकी मांगों का व्यवहार्य समाधान निकाला जा सके जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो।
पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से समिति में सदस्यों के कुछ नाम सुझाने को कहा या फिर वह समिति के लिए कुछ उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को एक सप्ताह के भीतर नाम सुझाने को कहा। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "एक सप्ताह के भीतर उचित निर्देश लिए जाएं। तब तक शंभू सीमा पर स्थिति को भड़कने से रोकने के लिए पक्षों को साइट पर यथास्थिति बनाए रखने दें।"
शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा को शंभू सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को भी कहा ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने और बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीमा खोलने का विरोध करते हुए कहा कि इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी शंभू सीमा पर बख्तरबंद टैंक हैं। उन्होंने कहा, "एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम कोई अप्रिय घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते… राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन पर प्रतिबंध है। जेसीबी, टैंक, ट्रॉलियों को वर्चुअल युद्ध टैंक में बदल दिया गया है। कृपया तस्वीरें देखें। मैं यह जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूं।" इसके बाद पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कुछ विश्वास की कमी है और एक राज्य के रूप में आपको किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ पहल करने की जरूरत है। मेहता ने जवाब दिया कि राज्य बात करने के लिए तैयार है। इस पर जस्टिस कांत ने कहा, "आप अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं… आप किसी तटस्थ अंपायर के बारे में क्यों नहीं सोचते। कुछ भरोसा होना चाहिए। यह विश्वास की कमी का मामला है… या हम कुछ ऐसे लोगों को सुझाव देने के बारे में सोचेंगे जो तटस्थ हों…"
(Input From ANI)