पंजाब सरकार ने पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। राज्य विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया था।
सीएम मान ट्वीट कर जताई खुशी
मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा। pic.twitter.com/KvRN02PJ65
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 13, 2022
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने एक विधायक-एक पेंशन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है।’’ राज्य सरकार को इस कदम से सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार इसी वर्ष 1 जुलाई को इस संबंध में विधानसभा में विधेयक लेकर आई थी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया था। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद अब राज्य में विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी।
राज्य में अब तक हर कार्यकाल की अलग-अलग पेंशन मिलती थी। उदाहरण के लिए यदि कोई नेता पांच बार विधायक रहा तो उसे पांच पेंशन मिलती थी, लेकिन अब एक ही पेंशन मिलेगी। विधायकों की पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद अब विधायकों को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद 60 हजार रुपये पेंशन और डीए ही मिलेगा।
आपको बता दे की पद से रिटायर होने के बाद विधायक हर कार्यकाल की अलग पेंशन लेते हैं। लेकिन पंजाब में अब ऐसा नहीं हो पाएगा । पंजाब में राज्य सरकार के कानून के मुताबिक अब हर रिटायर होने वाले विधायक को चाहे वह कितने बार भी अपने निर्वाचित पद के कार्यकाल पूरा कर चुका हो लेकिन उसे अब हर कार्यकाल अलग -अलग नहीं बल्कि एक ही पेंशन मिलेगी।