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पंजाब में कोविड पाबंदियों में और ढील : दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए 26 जुलाई से खुलेंगे विद्यालय

पंजाब सरकार ने मंगलवार को कोविड पाबंदियों में और ढील देते हुए 26 जुलाई से दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया।

पंजाब सरकार ने मंगलवार को कोविड पाबंदियों में और ढील देते हुए 26 जुलाई से दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया। 
एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ने इसके अलावा बंद स्थानों पर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या बढ़ाकर 150 तथा खुली जगहों पर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या बढ़ाकर 300 करने की भी घोषणा की लेकिन साथ ही यह शर्त भी लगायी कि मेहमान कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 फीसद तक ही हों। पहले, कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए बंद जगहों पर 100 तथा खुली जगहों पर 200 लोगों को एकत्र होने की छूट दी गयी थी। 
कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि विद्यालयों को दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए खुलने की अनुमति होगी लेकिन केवल उन्हीं अध्यापकों एवं कर्मियों को विद्यालय पहुंचने की अनुमति होगी, जिनका पूरी तरह टीकाकरण हो चुका है। 
सरकार के अनुसार विद्यालयों में बच्चे अपने अभिभावकों की मर्जी से ही आयेंगे तथा डिजिटल कक्षाओं का विकल्प बना रहेगा। एक बयान के मुताबिक सिंह ने कहा कि इस संबंध में (विद्यालयों को) संबंधित उपायुक्त को एक शपथपत्र देना होगा। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने आने वाले दिनों में मामले घटने का अनुमान लगाया है, ऐसे में यदि स्थिति नियंत्रण में रहती है तो बाकी कक्षाओं को भी दो अगस्त से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। 
उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों में कलाकारों एवं गीतकारों को अनुमति होगी लेकिन कोविड रोकथाम नियमों का पालन अनिवार्य होगा। कुछ दिन पहले ही मुख्मयंत्री ने बार, रेस्तरा, जिम, मॉल,सिनेमाघर, स्पा, स्वीमिंग पुल, कोचिंग सेंटरों, खेलकूद परिसर, संग्रहालय आदि को नियमों के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति दी थी। कॉलेजों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी ऐसी ही अनुमति दी गयी थी। 

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